PM Shram Yogi Maandhan Yojana Details | Pension Yojana

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना मे सरकार विविध व्यापारी और असंघटित मजदूरों के लिए यह पेंशन की योजना शुरू की गई है। जिसके अंतर्गत असंगठित मजदूर या व्यापारी इसमें आवेदन करके प्रतिमाह ₹3000 प्राप्त कर सकते हैं अपने 60 साल के बाद। इसका लाभ उठाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है और आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ? उसके बेनिफिट्स क्या है ?

इस तरीके के सभी प्रश्नों के उत्तर इस पोस्ट में रहेंगे । आपको नीचे दिए गए पोस्ट को पढ़ लेना है।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अपात्र कौन रहेंगे..?

  • जो भी व्यक्ति टेक्स्ट भरता है
  • ESIC का लाभार्थी
  • EPFO के कर्मचारी / लाभार्थी

यह लोग प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन के लिए अपात्र रहेंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के लिए पात्रता…?

  • असंगठित कर्मचारी / मजदूर
  • आयु 18 से 40 साल
  • ₹15000 तक मासिक उत्पन्न

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इस योजना को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना है

  • प्रधानमंत्री मानधन योजना में असंगठित कर्मचारी व्यापारी, स्वनियोजित व्यक्ति
    जो 18 से 40 साल तक के लोग 60 साल पूरे होने तलक महीना ₹55 से ₹200 तक योगदान करना होगा।
  • 60 साल योगदान देने के बाद उनको मिलेगा ₹3000 प्रति महीना।
  • अगर किसी व्यक्ति का योगदान दर मासिक नहीं होता है तो उनको शासन के निर्णय अनुसार कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन आवश्यक डाक्यूमेंट्स..?

  • आधार कार्ड
  • Saving Account ( बैंक पासबुक )
  • इ श्रम कार्ड (Optional)

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के फायदे

  • आयु 60 साल पूर्ण होने के बाद हर महीना ₹3000 निश्चित पेंशन ।
  • अगर किसी व्यक्ति का 60 साल पूरे होने के पहले ही मृत्यु हो जाता है, तो उसकी योजना अगर चालू रखना चाहते हैं तो पति / पत्नी इसे चालू रख सकते हैं।
  • और 50 % राशि निकालने कि अनुमती रहेगी।
  • जो भी व्यक्ति 60 साल तक योगदान करेगा, हर महीना उन्हें 60 साल पूरे होने के बाद निश्चित रूप से धनराशि ₹3000 उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे ।
  • अगर कोई व्यक्ति 10 साल से कम समय / 10 साल से ज्यादा / इस स्कीम से बाहर आता है तो लाभार्थियों को, उसका भाग उनके बैंक खाते में ब्याज के साथ उनका राशि दे दिया जाता है।
  • उनका किसी भी कारण से मृत्यु हो जाता है ,पर उसका योगदान लाभार्थी नियमित रूप से करता हो , तो उसके पति/पत्नी को नियमित योगदान देखकर उस योजना को चालू रख सकते हैं और 60 वर्ष के बाद नियमित रूप से लाभार्थियों को बैंक से ज्यादा उस पर ब्याज दिया जाएगा।
  • अगर कोई व्यक्ति 60 साल के उम्र तक नहीं भर पाता है , तो लाभार्थी इस योजना को चालू/बंद करा सकते हैं।

इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

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इस पोस्ट के अंतर्गत आप को समझने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या प्रश्न है तो मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ।

आशा करता हूं दोस्तों इस पोस्ट में दिए गए जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।

धन्यवाद

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